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इस दौरान दूकान पर फटाखों की बडी खेप दूकान में पडी थी: जिनका प्रिंट रेट के आधार पर मूल्य 8 लाख रूपये से अधिक मूल्य का आंका जा रहा है। दूकान संचालक से विस्फोटक सामग्री रखने के संबंध में वैध दस्तावेजों की मांग किये जाने पर उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे फटाको की जप्ती कार्यवाही की गई तथा दूकान संचालक दीपक अग्रवाल पिता किशनलाल अग्रवाल उम्र 30 वर्ष के विरूद्ध अप.क्र. 624/16 धारा भारतीय विस्फोिटक अधिनियम की धारा 9(ख) 1 (ख) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।
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इस रेड कार्यवाही में श्री पटेल सहित थाना कोतवाली के प्रधान आरक्षक गौरीशंकर बघेल, शशिदेव भोई एवं आरक्षक शुभम तिवारी का विशेष योगदान रहा।
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