खरसिया (Kharsia) चपले की रिश्वतखोर महिला पटवारी साधना मिश्रा को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

खरसिया (Kharsia) चपले : रायगढ विशेष न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने महिला पटवारी श्रीमती साधना मिश्रा को 5 साल की सश्रम कारावास व 80 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। दयाशंकर दर्शन से चपले की जमीन के प्रमाणीकरण के लिये 8500 रुपये की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकडा़ था। सभी साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पाया और भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 4 साल व 30 हजार का जुर्माना व सहपठित धारा 13 (1)(डी) में 5 साल व 50 हजार का अर्थ दंड दिया व्यतिक्रम मे जो 5 साल की सजा होगी। अपर लोक अभियोजक श्री ए.के. श्रीवास्तव ने इस मामले की पैरवी की।

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