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उक्त मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान रायगढ के निर्देश पर खरसिया sdop अशोक वाड़ेगांवकर के मार्गदर्शन में चौकी पुलिस द्वारा इस मामले में युवक के खिलाफ धारा 376 एवं 4-8 पास्को एक्ट का मामला पंजीबद्व करके विवेचना शुरू कर दी है। खरसिया वार्ड 8 के चंदन तालाब पार निवासी युवक के विरुद्ध नाबालिग लड़की ने यौनशोषण सहित जान से मारने के प्रयास का आरोप सम्बन्धी आवेदन लिखित में दिया गया है।
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नाबालिग के अनुसार 3 साल तक आरोपी विजय सिदार नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा जब युवती ने शादी करने को कहा तो लड़की के ऊपर मिट्टी तेल डाल के युवती को जलाने का प्रयास किया था। नाबालिग की रिपोर्ट पर पुलिस ने विजय सिदार के खिलाफ धारा 376 एवं 4-8 पास्को एक्ट का मामला पंजीबद्व करके विवेचना शुरूकर दी है। उक्त आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पतासाजी करने में जुट गई है।
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