खरसिया (Kharsia) चपले : रायगढ विशेष न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने महिला पटवारी श्रीमती साधना मिश्रा को 5 साल की सश्रम कारावास व 80 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। दयाशंकर दर्शन से चपले की जमीन के प्रमाणीकरण के लिये 8500 रुपये की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकडा़ था। सभी साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पाया और भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 4 साल व 30 हजार का जुर्माना व सहपठित धारा 13 (1)(डी) में 5 साल व 50 हजार का अर्थ दंड दिया व्यतिक्रम मे जो 5 साल की सजा होगी। अपर लोक अभियोजक श्री ए.के. श्रीवास्तव ने इस मामले की पैरवी की।
क्या आपने ये पढ़ा » खरसिया (Kharsia) मुड़पार एकलव्य आवासीय विद्यालय छात्रों को प्रताड़ना का मामला गर्माया
आसपास के इन खबरों को भी जरूर पढ़ें
- खरसिया : चाइना में बने हुए सामान को बिक्री नहीं करने की समझाइस
- रायगढ : उडिसा राज्य के सीमा पर स्थित होने के कारण मादक द्रव्यों की तस्करी एक चुनौती
- रायगढ़ : प्रोविजन स्टोर में अवैध रूप से विक्रय हेतु संग्रहित फटाका जप्त
- खरसिया रेलवे स्टेशन से तीन मनचलो ने एक लड़की को किया अगवा और फिर…
- जयलाल राठिया की मौत पर परिजनों ने जताया आशंका, हड्डियों के फोरेंसिक जांच की मांग