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शादी के बाद से कृष्णा साहू अपनी पत्नि को मायके से 2 लाख रूपये पीकअप वाहन खरीदने के लाने को बोलता था, मायके की स्थिति ठीक नहीं होने से राजकुमारी 2 लाख रूपये नहीं ला पा रही थी जिससे उसका पति कृष्णा पैसे लाने के लिये बार बार दबाव बनाता और झगडा मारपीट करता, प्रतिदिन की इस प्रताडना से दि. 16.10.16 के रात्रि करीब 9-10 बजे के बीच राजकुमार अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली, 90% जल चुकी राजकुमारी ने दि. 17.10.16 को के.जी.एच. रायगढ में दम तोडा।
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मृतिका नवविवाहिता होने पर पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक दंडाधिकारी रायगढ से कराया गया तथा घटन के संबंध में थाना चक्रधरनगर में मर्ग क्र. 67/16 धारा 174 जाफौ पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया, जांच दौरान मृतिका के मायके वालों का कथन लिया गया, जिसमें उन्होंने दहेज के लिये प्रताडित करने से राजकुमारी द्वारा आग लगाकर फौत होना बताये, मर्ग जांच पर धारा 304 बी भादंवि का अपराध मृतिका के पति कृष्णा साहू के विरूद्ध पाये जाने पर दि. 20.10.16 को धारा सदर के तहत अप.क्र. 348/16 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
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