रायगढ [Raigarh News]: थाना चक्रधरनगर में पुलिस कर्मी उस समय सकते में आ गए जब अप.क्र 343/16 धारा 376,493,506 IPC के आरोपी सेतराम पिता घासीराम राठिया उम्र 28 वर्ष सा. सम्बलपुरी जो टारपाली में शिक्षाकर्मी के पद पर कार्यरत है। सेतराम राठिया का वर्ष 2014 से पच्चीस वर्षीय युवती के साथ डोगरगढ जाकर बम्लेश्वरी मंदिर में जाकर उक्त युवती को पत्नी के रूप मे रखने की प्रवंचनाकर दैहिक शोषण करता रहा युवती के द्वारा शादी का विधिक पंजीयन कराने की बात को टालता रहा और अब पत्नी के रूप नही रखना चाहता, जिससे युवती द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर अपक्र 343/16 पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी जिसे दिनाक 15.10.2016 को हिरासत में लेकर थाना चक्रधरनगर लाया गया था।
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आज दि.16.10.16 के 1425 बजे आरोपी सेतराम को चिकित्सकीयपरीक्षण हेतु लाक अप से आरक्षक निर्मल भारती तथा अशोक कंवर द्वारा बाहर निकाला गया इसी बीच आरोपी ने अपना फुल पैंट पहनते समय अपने साथ पूर्व से थैले में छिपाकर लाया गया जहरीला पदार्थ पीने लगा आरक्षकों की नजर पडते ही जहरीला पदार्थ छीनकर उल्टी कराते हुए उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया जहां कैजुअलटी में गहन उपचार किया जा रहा है, कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा मरणासन्न लिया गया।
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घटना की सूचना सेतराम के परिजनो को दी गई थी जो उसके पिता घासीराम राठिया भी अस्पताल पहुंचे जिनकी उपस्थित में मरणासन्न में सेतराम ने गल्ती हो जाना बताते हुए उक्त युवती के द्वारा रिपोर्ट किए जाने की जानकारी होने पर ग्लानिवश जहरीला पदार्थ स्वंय सेवन करना बताया। चिकित्सको से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेतराम की स्थिति में सुधार परिलक्षित हो रहा है।
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस.चौहान ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर जायजा लेकर सेतराम के स्वास्थ्य के संबंध में चिकित्सकों से चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक बी एन मीणा ने पुलिस के द्वारा आरोपी की सुरक्षा भी हुई लापरवाही के अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ श्री जुनास बाडा से घटना की विस्तृत जांच कर लापरवाही बरतने तथा आरोपी की सुरक्षा व्यवस्था में बरती गई लापरवाही के जिम्मेदारी तय करते हुए दो दिवस में प्रतिवेदन मांगा है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारियो के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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