खरसिया (Kharsia) चपले :रायगढ विशेष न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने महिला पटवारी श्रीमती साधना मिश्रा को 5 साल की सश्रम कारावास व 80 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। दयाशंकर दर्शन से चपले की जमीन के प्रमाणीकरण के लिये 8500 रुपये की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकडा़ था। सभी साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पाया और भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 4 साल व 30 हजार का जुर्माना व सहपठित धारा 13 (1)(डी) में 5 साल व 50 हजार का अर्थ दंड दिया व्यतिक्रम मे जो 5 साल की सजा होगी। अपर लोक अभियोजक श्री ए.के. श्रीवास्तव ने इस मामले की पैरवी की।
क्या आपने ये पढ़ा »खरसिया (Kharsia) मुड़पार एकलव्य आवासीय विद्यालय छात्रों को प्रताड़ना का मामला गर्माया
आसपास के इन खबरों को भी जरूर पढ़ें
- धरमजयगढ़: मौत के 20 घंटे बाद भी पड़ी रही लाश, मानवता हुई शर्मसार
- रायगढ : कोतवाली पुलिस ने जप्त किये करीब 8 लाख रूपये के फटाके
- उमेश पटेल वो ध्रुव तारा है जिसकी चमक हमें उम्मीदों के दीप जलाए रखने की आशा प्रदान करती है
- लैलूंगा : खेत गये व्यक्ति का शव तालाब (डभरी) में मिला
- खरसिया : सेन्ट्रल बैंक ATM सुपरवाईजर पर शारीरिक शोषण कर विवाह से मुकरने का आरोप
Discussion about this post